Shramik Sulabh Awas Yojana: सरकार गरीबी से जूझ श्रमिकों के हित में नई-नई योजनाओं को संचालित करती रहती है उसी तरह राज्य सरकार ने गरीब श्रमिकों के लिए एक बेहतरीन योजना की शुरुआत की है, जिसका सीधा लाभ श्रमिकों को दिया जाएगा।
भारत में बहुत से गरीब श्रमिक है जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है इसलिए राजस्थान की राज्य सरकार ने अपने राज्यवासियों की सहायता करने के लिए श्रमिक सुलभ आवास योजना की शुरुआत की है जिसके तहत गरीब श्रमिकों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकार ने शुरू की श्रमिक सुलभ आवास योजना
गरीब और कमजोर श्रमिकों को स्थाई आवास प्रदान करना ही श्रमिक सुलभ आवास योजना का मुख्य उदेश्य है। जो श्रमिक लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे है और जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है उनकी आवासीय समस्या को हल करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना के तहत पर श्रमिकों को पक्का मकान बनाने के लिए 1.50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के द्वारा गरीब श्रमिकों के पास भी अपना खुद का मकान होगा, जिसमें वह बिना किसी परेशानी के रह सकते है।
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श्रमिक सुलभ आवास योजना की विशेषता
श्रमिक सुलभ आवास योजना का संचालन राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा किया गया है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को घर बनाने के लिए 1.50 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगर श्रमिक खुद के भूखंड पर 5 लाख रुपए की लगता का मकान बनाता है तो लागत का 25% सरकार की ओर की दिया जाएगा।
यह वित्तीय सहायता सीधी पात्र श्रमिक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी ताकि किसी भी तरह की धांधली ना हो सके। इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति और बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और जिस मजदूर के घर में बेटी है उसको अन्य सरकारी योजनाओं के तहत विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा।
श्रमिक सुलभ आवास योजना की लिए पात्रता
- राजस्थान के स्थाई श्रमिक ही इस योजना में आवेदन कर सकते है।
- श्रमिक सुलभ आवास योजना में आवेदन करने वाले श्रमिक के पास स्वंय का मकान नहीं होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिकतम नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए वहीं श्रमिक पात्र है जिसकी अधिकतम दो पुत्री है।
- श्रमिक न्यूनतम एक वर्ष से निर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत होना चाहिए।
- श्रमिक के पास घर बनाने वाली जमीन की रजिस्ट्री होनी चाहिए।
- जो श्रमिक केंद्र या राज्य सरकार नई अन्य आवासीय योजना का लाभ ले चूका है उसको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़
- जाति प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- श्रमिक पंजीकरण कार्ड।
- बीपीएल राशन कार्ड।
- फोन नंबर।
- बैंक खाता।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
श्रमिक सुलभ आवास योजना में आवेदन कैसे होगा
- यदि आप श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्र है और आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ है तो आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- आवेदन करने के लिए राजस्थान सरकार की श्रमिक विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करें।
- वेबसाइट ओपन होने के बाद “BOCW Board” वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपने “Scheme” वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
- स्कीम पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र में पूछी गई एक-एक जानकारी को सही से दर्ज करें।
- अब आवेदन फॉर्म को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके उपलोड करें।
- आपके द्वारा भरी गई जानकारी को एक बार चेक जरूर करें और फिर सबमिट पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार आप आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते है और आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है तो सहायता राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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