NPS Vatsalya Yojana: बच्चों की वित्तीय स्थिति को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में NPS वात्सल्य योजना को आंरभ किया है। एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस योजना में निवेश कर सकते है। यदि आप भी अपने बच्चे के नाम पर एनपीएस वात्सल्य अकॉउंट खुलवाना चाहते है तो पहले इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करें।
NPS वात्सल्य योजना क्या है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में माता-पिता अपने बच्चों के लिए हर वर्ष नियमित रूप से राशि को इन्वेस्टमेंट कर सकते है। बच्चों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है।
सभी व्यक्ति इस योजना को सही तरीके से समझ सके इसलिए एक बुकलेट जारी की गई है और साथ में इन्वेस्ट करने के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया है। आपके द्वारा जमा की है धन राशि आपके बच्चों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में अथवा एक मुश्त के लाभ के रूप में वापिस की जाएगी।
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बच्चें की आयु 18 वर्ष होने बाद कर सकते है एग्जिट
इस योजना के अनुसार अभिभावक को बच्चें की आयु 18 वर्ष होने पर वात्सल्य अकॉउंट को रेगुलर NPS अकॉउंट में बदलवाने की अनुमिति होती है और अभिभावक चाहे तो बच्चें की आयु 18 वर्ष होने के बाद एनपीएस वात्सल्य योजना में एग्जिट कर सकते है।
लेकिन एन्युटी प्लान खरीदने के लिए मैच्योरिटी अमाउंट का न्यूनतम 80%, फ़िर से राशि जमा करनी होगी और केवल 20% राशि ही एकमुश्त निकालने की अनुमति होती है।
एनपीएस वात्सल्य योजना में कितना निवेश कर सकते है
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना में प्रति वर्ष न्यूनतम 1000 रुपए जमा करने होंगे और अधिकतम अभिभावक अपनी इच्छा के अनुसार जितना चाहे इस योजना में इन्वेस्ट कर सकते है क्योकि इस योजना में अपर लिमिट नहीं है। इस योजना के माध्यम से अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य के लिए पर्याप्त फंड जमा कर सकते है।
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एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए पात्रता
जो माता-पिता अपने बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश करना चाहते है उनको कुछ नियमों का पालन करना होगा।
1. एनपीएस वात्सल्य योजना केवल नाबालिग बच्चों के लिए तैयार की गई है यानि कि इस योजना में निवेश करने के लिए बच्चें की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
2. नाबालिग बच्चों के माता-पिता या क़ानूनी अभिभावक एनपीएस वात्सल्य अकॉउंट खुलवाने के लिए पात्र है।
3. जो भारतीय माता-पिता अपने बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक है वे इस योजना में अप्लाई कर सकते है।
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एनपीएस वात्सल्य योजना आवश्यक दस्तावेज़
- अभिभावक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो।
- निवास प्रमाण पत्र।
- बच्चें की आयु का प्रमाण पत्र।
- बच्चें का पहचान पत्र।
- फोन नंबर।
- फोटो।
एनपीएस वात्सल्य योजना में आवेदन कैसे करें
Step 1: एनपीएस वात्सल्य योजना में आप घर बैठे आवेदन कर सकते है, आवेदन करने के लिए निचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
Step 2: एनपीएस वात्सल्य योजना में आवेदन करने के लिए इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करें।
Step 3: वेबसाइट के होम पेज पर आपको Registration Now का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
Step 4: अब पंजीकरण करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या फोन नंबर का इस्तेमाल करके जानकारी दर्ज करें।
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Step 5: एनपीएस वात्सल्य योजना में आवेदन करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को उपलोड करें।
Step 6: अब आपको स्थाई रिटायरमेंट खाता संख्या प्राप्त होगी।
Step 7: मिनिमम 1000 रुपए की राशि को इन्वेस्ट करके आप अपना खाता शुरू कर सकते है।