Dayalu Yojana Haryana: हरियाणा सरकार ने अपने निवासियों की सहायता करने के उदेश्य से दयालु योजना हरियाणा के नाम से एक योजना शुरू की है। अंत्योदय परिवारों के लिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर या किसी भी दुर्घटना से दिव्यांगता धारण होने पर सरकार 5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। दीन दयालु योजना हरियाणा के लिए कौन-से परिवार योग्य होंगे और आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जानने के लिए आर्टिकल को पूरा पढ़े।
दयालु योजना क्या है
हरियाणा सरकार वर्ष 2023-24 के बजट में हरियाणा के निवासियों के लिए दयालु योजना लेकर आई है। इस योजना के अनुसार हरियाणा राज्य के किसी भी परिवार में किसी भी सदस्य अचानक मृत्यु या किसी कारण से दिव्यांग होने पर 1 लाख से 5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अनुसार दी जाने वाली आर्थिक सहायता व्यक्ति की आयु के हिसाब से दी जाएगी। यदि आपके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से न्यूनतम है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
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दीन दयालु योजना के अंतर्गत कितनी आयु पर कितनी राशि मिलेगी
यदि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है या किसी वजह से स्थायी विकलांगता हो जाती है तो उसे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा इस सहायता में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधामंत्री सुरक्षा बिमा योजना के तहत मिलने वाले 2 लाख रुपए भी शामिल होते है।
आयु वर्ग | सहायता राशि |
6 वर्ष से अधिकतम और 12 वर्ष तक | 1 लाख |
12 वर्ष से अधिकतम और 18 वर्ष तक | 2 लाख |
18 वर्ष से अधिकतम और 25 वर्ष तक | 3 लाख |
25 वर्ष से अधिकतम और 45 वर्ष तक | 5 लाख |
45 वर्ष से अधिकतम और 50 वर्ष तक | 3 लाख |
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लिए पात्रता
- हरियाणा में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हज़ार से कम है उन्हीं परिवारों को दयालु योजना हरियाणा का लाभ मिलेगा।
- आवेदक की फैमिली आईडी में आय वेरिफाई होनी जरुरी है।
- 5 से 60 वर्ष तक के नागरिक इस योजना के लिए योग्य है।
- हरियाणा के स्थाई निवासी ही दयालु योजना में आवेदन कर सकते है।
- मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, परिवार के किसी भी सदस्य को 3 महीने के अंदर ही आवेदन करना होगा।
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दयालु योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड।
- व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड।
- मृत्यु प्रमाण पत्र या विकलांगता प्रमाण पत्र।
- परिवार पहचान पत्र।
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता।
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- फोन नंबर।
दयालु योजना की राशि कब मिलती है
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 3 महीनों के अंदर ही आवेदन करना होगा।
- व्यक्ति मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता परिवार के मुखिया के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता विकलांग व्यक्ति के खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी।
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कैसे करना होगा दयालु योजना में आवेदन
- दयालु योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें।
- होम ओपन होने के बाद अप्लाई स्कीम पर क्लिक करना होगा।
- अब फैमिली आईडी सबमिट करके Get OTP पर क्लिक करें।
- अब आपकी फैमिली आईडी में जो फोन नंबर दर्ज है उस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को सबमिट कर दें।
- अब अप्लाई फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- अप्लाई फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से दर्ज करें।
- अब दयालु योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों को उपलोड कर दें।
- दस्तावेज़ उपलोड होने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।
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