Bhagya Laxmi Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बेटियों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के तहत बेटियों को आर्थिक सहायता या फिर कहीं आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी इस योजना का नाम भाग्यलक्ष्मी योजना रखा गया है। इस योजना के तहत बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए और उन्हें हर एक क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए मदद प्रदान की जाएगी।
आज हम आपको बताएंगे Bhagya Laxmi Yojana के बारे में यह योजना क्या है किस प्रकार से आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से इस योजना के तहत आवेदन फॉर्म भर सकते हैं इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर माता-पिता को 51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिसका लाभ किस प्रकार से आपको मिलेगा इसके बारे में बात करने वाले हैं।
Bhagya Laxmi Yojana
भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत बेटे किस जन्म पर भारत सरकार की तरफ से टोटल ₹50000 का बॉन्ड दान किया जाता है। इसके साथ ही वहीं जब बेटी 21 साल की हो जाती है तो यह अमाउंट ₹200000 के आसपास हो जाता है जिसका लाभ सीधा बेटी के अकाउंट में जाता है योजना के अंतर्गत जब भी बेटी कक्षा 6 में एडमिशन लेती है तब उसके बैंक अकाउंट में ₹3000 की आर्थिक सहायता की राशि प्रदान कर दी जाती है।
इसी प्रकार से जब बेटी आठवीं कक्षा में प्रवेश करते हैं तब उसके Bank Account में₹5000 की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की जाती है इसी के साथ जब बेटी दसवीं कक्षा में पहुंचती है तब उसके खाते में 7000 पर जमा किए जाते हैं और इसी प्रकार से जब बेटी 12वीं कक्षा में पहुंच जाती है तो उसको ₹8000 की आर्थिक सहायता उसके एकाउंट में भेज दी जाती है।
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महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक के माता-पिता का आधार कार्ड होना चाहिए
- बेटी का आधार कार्ड होना चाहिए
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए
- जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए
- बेटी की फोटो होनी चाहिए
- आय प्रमाण पत्र होना चाहिए
- माता-पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए
- बैंक अकाउंट नंबर और पासबुक होनी चाहिए।
योजना के लिए जरूरी पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटी का जन्म 31 मार्च 2000 के बाद हुआ हो, तभी आपकी बेटी को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के तहत बेटी के जन्म के सिर्फ एक माह के अंदर ही नजदीकी Anganwadi Center में जाकर के आपको अपना पंजीकरण पूरा करवाना होगा अन्यथा आपको योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
- इस योजना के तहत सभी आवेदक अभिभावकों की वार्षिक कमाई ₹200000 से कम होनी चाहिए।
- आवेदक बेटी बीपीएल परिवार से संबंधित होनी चाहिए तभी लाभ प्रदान किया जाएगा।
- बेटी की शिक्षा दीक्षा पूरी करने के लिए योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा और बेटी की शादी 18 साल बाद ही होनी चाहिए उसके बाद बेटी की शादी के लिए भी लाभ प्रदान किया जाएगा।
- कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए अन्यथा योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
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योजना के तहत आवेदन फॉर्म कैसे भरें
- इस योजना के तहत जो भी महिला आवेदक उम्मीदवार आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं उन सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपको सबसे पहले बाल व महिला विकास मंत्रालय कार्यालय में चले जाना है।
- वहां पर जाने की पश्चात आपको आवेदन फार्म की मांग करनी है।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म मिल जाएगा आपको आवेदन फार्म में सभी प्रकार की जानकारी चेक करके सही-सही भरनी है।
- इसके बाद आपको आवेदन फार्म में सभी प्रकार की आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अटैच कर देने हैं।
- अब आपको नीचे फाइनल सबमिट का विकल्प दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक कर देना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है।
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